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Short Information-

बोरिंग योजना प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानो के लिये वर्ष 1985 से संचालित है। इस योजनाके मध्यमम से उत्तर प्रदेश के सभी जिलोके किसानो लाभ मिलता हैl जो भी किसान भाईअपने खेत में ट्यूबबेल लगवाना चाहते ह है तो बोर में इस्तेमाल होने वाली पाइप उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फ्री में सविधा प्रदान करती हैl जिसके लिए कुछ नियम बनाये गये है जो आपको निचे देखने को मिल जायेंगेl

उथले नलकूप(बोरिंग)

सामान्य जाति के किसानो के लिए अनुदान
इस योजना मे सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त किसानो हेतु बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम राशी क्रमशः रू0 5000.00 व रू0 7000.00 है। सामान्य लाभार्थियों के लिये जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर निर्धारित है।
अनुसूचित जाती /जनजातिकिसनो हेतु अनुदान
अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों हेतु बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा रू0 10000.00 निर्धारित है। न्यून्तम जोत सीमा का प्रतिबंध तथा पम्पसेट स्थापित करने की बाध्यता नहीं है। रू0 10000.00 की सीमा के अन्तर्गत बोरिंग से धनराशि शेष रहने पर रिफ्लेक्स वाल्व, डिलिवरी पाइप, बेंड आदि सामग्री उपलब्ध कराने की अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध है

मध्यम गहरे नलकूप

उत्तर प्रदेश में काफी ऐसा क्षेत्र भी है, जहॉ बोरिंग की गहराई 31 मी0 से 60 मीटर तक होती है।मध्यम गहरे नलकूप से न्यूनतम 6 हेक्टेयर शुद्ध व 10 हेक्टेयर सकल भूमिं सिंचित होना आवश्यक है।

ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिसियलपेज पर जा कर ले सकते है

लिंकआपको निचे देखने को मिल जाएगीl

आवश्यक दस्तावेज-

1.जमीन की नक़लया खसरा
2.आवेदकका फोटो
3.आवेदक के हस्ताक्षर
4.आवेदक का पासबुक
1.आवेदक का आधार कार्ड
5. मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें-

सबसे पहले आपको निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना हैl
अब आपको आवेदक यूजर पे आना है और नए आवेदन पे क्लिक करना हैl
अब आपको अपना खाता बनाना होगाl
इसके बाद आपको साडी अन्कारी फिल करना होगाl
अब आपको फॉर्म सबमिट करना हैl

Important Links-

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